विक्की मध्यानी
यूपी कॉलेज कैंपस में गोलीकांड के मुख्य आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत निरोधात्मक आदेश, लोक व्यवस्था को देखते हुए उठाया गया कठोर कदम
अपराधियों के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की नीति के तहत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना शिवपुर क्षेत्र में यूपी कॉलेज कैंपस में हुई हत्या के मुख्य आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा 3(2) के तहत निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई है।
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के क्रम में यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में सहायक पुलिस आयुक्त कैंट, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन व पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन की विस्तृत आख्या के आधार पर जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा मु0अ0सं0 0134/2026 धारा 103(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवपुर से संबंधित अभियुक्त मंजीत चौहान पुत्र उमेश कुमार निवासी चांदमारी बड़ालपुर थाना शिवपुर को NSA के तहत निरुद्ध किया गया।
घटना का विवरण
दिनांक 20.03.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना शिवपुर पर तहरीर दी गई कि प्रतिवादीगण द्वारा यूपी कॉलेज कैंपस में वादी के मित्र पर जान से मारने की नियत से गोली चला दी गई, जिससे वादी के मित्र की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना शिवपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस भीषण घटना से थाना शिवपुर क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में लोक व्यवस्था प्रभावित हो गई थी।
विवेचना के दौरान घटना का पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर सफल अनावरण करते हुए हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मंजीत चौहान को 21.03.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नियमानुसार अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई।
NSA क्यों लगाया गया
अभियुक्त द्वारा निरंतर जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। इससे आम जनमानस में अभियुक्त के जेल से छूटने का भय और क्षेत्र की लोक व्यवस्था पुनः प्रभावित होने की आशंका प्रतीत हो रही थी। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत हो रहा था कि यदि अभियुक्त जमानत पर रिहा होता है तो घटना स्थल व उसके आसपास के क्षेत्रों में लोक व्यवस्था पुनः प्रभावित हो सकती है। इसी कारण नियमानुसार अभियुक्त के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की गई।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध अभियुक्त का विवरण
नाम: मंजीत चौहान पुत्र उमेश कुमार
निवासी: चांदमारी बड़ालालपुर, थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी
आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 0134/2026 धारा 103(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी
2. मु0अ0सं0 248/2026 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना शिवपुर कमि0 वाराणसी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि आमजन भयमुक्त होकर जीवन जी सके।

