क्या आपका बच्चा भी RTE दाखिले का पात्र है? वाराणसी BSA ने जारी किए 2026-27 के नए कड़े नियम।

 वाराणसी: निजी स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन का शिकंजा, RTE के तहत 10 हजार से ज्यादा सीटों पर होगा दाखिला

वाराणसी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और अलाभित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) वाराणसी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जनपद के सभी निजी एवं कान्वेंट स्कूलों को आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा।

तीन चरणों में पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया

अभिभावकों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा गया है, जो 02 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है:

चरणआवेदन की अवधिलॉटरी की तिथिदाखिले हेतु आदेश
प्रथम चरण02 फरवरी - 16 फरवरी18 फरवरी 202620 फरवरी 2026
द्वितीय चरण21 फरवरी - 07 मार्च09 मार्च 202611 मार्च 2026
तृतीय चरण12 मार्च - 25 मार्च27 मार्च 202629 मार्च 2026



लापरवाही पर रद्द हो सकती है मान्यता

BSA ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी निजी विद्यालय पात्र बच्चे को प्रवेश देने से इनकार करता है, तो उसे इसका ठोस कारण बताना होगा। स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने की स्थिति में शासन के निर्देशों के अनुसार संबंधित स्कूल के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और नियमानुसार मान्यता पर भी विचार किया जा सकता है।

सत्र 2026-27 के लिए नए नियम

शिक्षा विभाग ने इस बार प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दो प्रमुख बदलाव किए हैं:

आधार कार्ड अनिवार्य: आवेदन के समय माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड होना अब अनिवार्य है।

पड़ोस का स्कूल: नए संशोधनों के अनुसार, अब बच्चों को उनकी अपनी ग्राम पंचायत या मुहल्ले में स्थित स्कूलों में ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

जनपद में कुल 1,594 निजी स्कूल इस योजना के दायरे में आते हैं। इन स्कूलों में कुल 10,186 सीटें आरक्षित की गई हैं। विभाग का लक्ष्य इन सभी सीटों पर शत-प्रतिशत पारदर्शिता के साथ नामांकन सुनिश्चित करना है।

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