आज से शुरू हुई RTE दाखिले की प्रक्रिया

 आज से शुरू हुई RTE दाखिले की प्रक्रिया




63 हजार निजी स्कूलों की 6 लाख सीटों पर दाखिले, 4 राउंड में होंगे एडमिशन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों की 6 लाख से ज्यादा सीटों पर प्रवेश के लिए आज यानी रविवार से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई। गरीब परिवारों के बच्चों को 62 हजार 829 निजी विद्यालयों में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक में प्रवेश का अवसर मिलेगा।

निजी विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिले के लिए शैक्षिक सत्र 2025-26 में 78065 सीटें बढ़ी हैं। प्रवेश प्रक्रिया कुल चार चरणों में पूरी होगी।


*बनाई जाएगी हेल्प डेस्क*


बेसिक शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए हेल्प डेस्क बनाई है। निजी स्कूलों का पुराना बकाया भुगतान होने के बाद इसमें निजी स्कूल भी रुचि ले रहे हैं। यही वजह है कि नए सत्र में RTE के लिए विभाग की ओर से 62871 स्कूल मैप किए जा चुके हैं।

वहीं इसमें से 62829 स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। कक्षा एक में 391130 व प्री प्राइमरी में 211935 सीट पर प्रवेश लिए जाएंगे। पिछले साल लगभग 3.57 लाख आवेदन हुए थे। इस बार विभाग पांच गुना आवेदन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है।


*पहले जनवरी में शुरू होती थी प्रक्रिया*


उप शिक्षा निदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस बार आवेदन के लिए प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग के कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। अगर किसी अभिभावक को आवेदन करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वह यहां आवेदन निःशुल्क करवा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि इस बार दिसंबर से ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जो चार चरणों में मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।


*यहां करना होगा आवेदन*


आवेदन 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे। 23 दिसंबर को इनका सत्यापन होगा। 24 दिसंबर को लॉटरी से चयन होगा। 25 से बच्चों को स्कूल आवंटित कर प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन करने के लिए अभिभावकों को rte25.upsdc.gov.in पंजीकरण कराना होगा।


*इन बातों का रखें ध्यान*


•  पांच स्कूलों का विकल्प जरूर भरें।

•  जानकारी भरते समय कोई गलती न करें।

•  सभी प्रपत्र सही ही अपडेट करें।

•  बच्चे का नाम, उम्र सही भरें।

•  आरक्षण के लिए प्रमाणपत्र लगाएं।

•  बच्चे की उम्र तीन से सात वर्ष के बीच हो।

•  एक लाख रुपये या उससे कम की सालाना आय का प्रमाणपत्र।

•  जाति प्रमाणपत्र। बच्चे का नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र।

•  बच्चे व माता-पिता का आधार कार्ड।

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